EPFO News : EPFO द्वारा दिए जाने वाले ऐसे बहुत सुविधा है जो हम अभी तक नही जानते इसी सिलसिले मे आज हम बात करेंगे EPFO के EPS' 95 की मुख्य विशेषताएं को।

EPFO News : EPFO द्वारा दिए जाने वाले ऐसे बहुत सुविधा है जो हम अभी तक नही जानते इसी सिलसिले मे आज हम बात करेंगे EPFO के EPS'95 सुविधा के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को।

इससे पहले हमे ये जानकारी होनी चाहिए EPS 95 क्या है? आप को बता दे की EPFO द्वारा EPF में बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत पैसा कटा जाता है जो कर्मचारी और कंपनी दोनो द्वारा EPF मे जमा किया जाता है। कर्मचारी का पूरा पैसा EPF में जबकि कंपनी द्वारा जो पैसा जमा किया जाता है वो दो भाग में जमा किया जाता है जिसमे 8.33 प्रतिशत EPS में जमा किया जाता है, जिसमे दो कैटेगरी में पैसा जमा होता है अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15000 से ज्यादा है उसमे EPFO द्वारा फिक्स 1250 और 15000 से कम बेसिक सैलरी वाले के EPS में कंपनी द्वारा जमा किया गया 12 प्रतिशत का 8.33 प्रतिशत EPS में जमा किया जाता है।

अब हम बात करेंगे की EPS'95 के लिए एलिजिबल कौन है जिस कर्मचारी का EPS'95 में 10 वर्ष पैसा जमा किया गया हो जिसमे कोई गैप नही होना चाहिए पैसा 10 वर्ष जमा होना जरूरी है। वह कर्मचारी पेंशन के लिए एलिजिबल होता है।

ईपीएस ' 95 की मुख्य विशेषताएं 

1. 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर सदस्य पेंशन। 

2. 50 वर्ष की आयु से समय पूर्व सदस्य पेंशन। (बेरोज़गार होने की स्थिति में)। 

3. सेवा के दौरान सदस्य के स्थायी और पूर्णतः निःशक्त होने पर निःशक्तता पेंशन। 

4. सदस्य की मृत्यु पर विधवा / विधुर पेंशन [पैटा 12 (8) के पहले परंतुक सहित ] या पेंशनभोक्ता । 

5. सदस्य / पेंशनभोक्ता की मृत्यु पर 25 वर्ष की आयु तक एक बार में 2 बच्चों के लिए बाल पेंशन। 

6. किसी सदस्य / पेंशनभोक्ता की मृत्यु या पति या पत्नी की मृत्यु होने पर 25 वर्ष की आयु तक एक बार में 2 अनाथों को अनाथ पेंशन |

7. विकलांग बच्चे / अनाथ बच्चे के पूरे जीवनकाल के लिए विकलांग बच्चे / अनाथ पेंशन। 

8. सदस्य की मृत्यु पर नामिति पेंशन और क. पें. यो. 1995 के तहत परिभाषित कोई परिवार नहीं होने की स्थिति में सदस्य द्वारा विधिवत नामित व्यक्ति को जीवन भर के लिए भुगतान किया जाता है। 

9. किसी सदस्य की मृत्यु पर आश्रित पिता / माता को पेंशन बशर्ते सदस्य का कोई परिवार या नामित व्यक्ति न हो।

Salient Features of EPS'95

1. Member Pension upon superannuation at the age of 58 years.

2. Early Member Pension from age of 50 years (Only if unemployed).

3. Disablement Pension on permanent and total disablement of member during service.

4. Widow/Widower Pension on death of Member [including under 1st Proviso to Para 12(8)] or Pensioner.

5. Children Pension for 2 children at a time till the age of 25 years on death of the member/pensioner.

6. Orphan Pension to 2 orphans at a time till the age of 25 years on death of a member/pensioner when there is no spouse or on death of spouse.

7. Disabled Children/Orphan Pension for the entire life of the disabled child/orphan.

8. Nominee Pension on death of member and paid for life to a person duly nominated by the member in case there is no family as defined under EPS, 1995.

9. Pension to dependent father/mother upon death of a member provided there is no family or nominee of the member.









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